रांची: झारखंड में शहरी निकाय चुनाव को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा। पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर अवमानना याचिका पर शनिवार (04 जनवरी 2025) को जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में सुनवाई हुई।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने तर्क रखा कि अदालत के निर्देशों के बावजूद अब तक चुनाव की तिथि तय नहीं की गई है। वहीं झारखंड सरकार की ओर से महाधिवक्ता तथा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाडोड़िया ने संयुक्त रूप से अपना पक्ष रखा।
सरकार ने कोर्ट को बताया कि शहरी निकाय चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संबंधित निर्णयों की प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है। आयोग ने भी इसे स्वीकार करते हुए कहा कि चुनाव संचालन के लिए 8 सप्ताह की तैयारी और 45 दिनों की चुनाव प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।
निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी कोर्ट में शपथपत्र और सिलबंद रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की।
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च 2026 की तिथि निर्धारित की है।
इस बीच, चुनाव की तय समयसीमा को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बना हुआ है।

