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Thursday, March 12, 2026

धनबाद के होटल और बार अब रात 2 बजे तक खुलेंगे, झारखंड सरकार की नई उत्पाद नियमावली लागू

धनबाद के होटल और बार अब रात 2 बजे तक खुलेंगे, 

HIGHLIGHTS

धनबाद | 

झारखंड सरकार की नई उत्पाद नियमावली लागू होते ही धनबाद को राज्य के सबसे अधिक राजस्व देने वाले शहरों की ‘ए’ श्रेणी में शामिल किया गया है। इस फैसले के बाद धनबाद, रांची और जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में अब होटल और बार रात 2 बजे तक शराब परोस सकेंगे, जबकि छोटे जिलों में यह समय सीमा रात 12 बजे तक ही तय की गई है।

 कारोबारियों और ग्राहकों को बड़ी राहत

नई व्यवस्था से बार और रेस्टोरेंट संचालकों को कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा और ग्राहकों को भी ज्यादा समय तक सेवा मिलेगी।

 लाइसेंस और फीस का ढांचा

  • बार लाइसेंस के लिए ₹1 लाख आवेदन शुल्क
  • वार्षिक लाइसेंस फीस: ₹11 लाख से ₹14 लाख
  • गार्डन/रूफटॉप में शराब परोसने पर 10% अतिरिक्त शुल्क

सरकार ने AGR (न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व) सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत बार संचालकों को हर महीने सरकार द्वारा तय किया गया राजस्व लक्ष्य पूरा करना होगा, भले ही वास्तविक बिक्री कम क्यों न हो।

 संचालन के नए नियम

  • होटल में कम से कम 10 कमरे अनिवार्य
  • हर कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 100 वर्ग फीट
  • पूरे परिसर में CCTV कैमरे जरूरी
  • महिला और पुरुषों के लिए अलग शौचालय अनिवार्य
  • 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब परोसना दंडनीय अपराध

 नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई

नई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है।

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