रांची :
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। समन का पालन नहीं करने से जुड़े ईडी के शिकायतवाद के मामले में हाई कोर्ट ने पहले दी गई अंतरिम राहत वापस ले ली है। इसके बाद एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में लंबित मामले पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अतिरिक्त समय और अंतरिम राहत बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को पहले दी गई सुरक्षा-स्वरूप रोक भी हट गई।
मामला ईडी द्वारा दायर उस शिकायतवाद से जुड़ा है जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं किया। निचली अदालत ने मुख्यमंत्री को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और साथ ही निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की भी मांग की थी।
हाई कोर्ट ने शुरुआत में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई थी, लेकिन अब वह रोक समाप्त कर दी गई है, जिससे मुख्यमंत्री को विशेष अदालत में पेश होने की बाध्यता फिर से लागू हो गई है।

