रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा अधिनियम के तहत नियमावली लागू करने में हो रही लगातार देरी पर राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब माँगा है। अदालत में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार से सीधा सवाल किया कि आखिर पेसा नियमावली लागू कब होगी?
अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब दाखिल करे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर लगी पूर्व की अंतरिम रोक को भी बरकरार रखा है।
सरकार की ओर से उपस्थित अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने नियमावली लागू करने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 18 दिसंबर तय की है।

