रांची। झारखंड विधानसभा का चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाला है। सुरक्षा व्यवस्था को सख्त रखने के उद्देश्य से रांची उपायुक्त एवं अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी संयुक्त निर्देश के आधार पर विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
यह निषेधाज्ञा 5 दिसंबर सुबह 8 बजे से 11 दिसंबर रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा की अवधि में किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, प्रदर्शन या घेराव की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा कारणों के चलते सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने BNSS की धारा 163 के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। हालांकि, इस प्रतिबंध में झारखंड उच्च न्यायालय को शामिल नहीं किया गया है।
किस पर रहेगा प्रतिबंध?
विधानसभा भवन के 750 मीटर क्षेत्र के अंदर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना।
(सरकारी कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रमों और शवयात्रा को छोड़कर)
किसी भी तरह की रैली, प्रदर्शन, जुलूस या घेराव।
सुरक्षा व्यवस्था में बाधा पहुँचाने वाले सभी प्रकार की भीड़-भाड़ वाली गतिविधियाँ।
प्रशासन ने साफ किया है कि सत्र के दौरान सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

