रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज बड़ी कानूनी राहत मिली, जब हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के लिए ED के सामने फिजिकली उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। इसके तहत वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी अन्य स्वीकार्य माध्यम से अपना जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं।
भूमि घोटाला प्रकरण में ED द्वारा लगातार समन जारी किए जाने के बाद यह मामला काफी चर्चा में था। राजनीतिक गलियारों में गर्माए माहौल के बीच आए इस फैसले को मुख्यमंत्री समर्थक न्यायिक राहत के रूप में देख रहे हैं। वहीं, विपक्ष इसे नए सवालों और राजनीतिक बहस का आधार मान रहा है।
हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होने की संभावना है।

